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हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव समाज कल्याण व प्रमुख वन्य जीव प्रतिपालक सहित 7 जिलों के जिलाधिकारियों को विस्तृत रिपोर्ट के साथ किया तलब

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रिपोर्ट ( कमल जगाती) नैनीताल

नैनीताल- उत्तराखंड के जंगलों में निवास कर रहे वन गुर्जरों को वन अधिकार कानून का लाभ दिलवाने संबंधी मामले में आज नैनीताल हाईकोर्ट ने अहम सुनवाई करते हुवे राज्य के प्रमुख सचिव समाज कल्याण व प्रमुख वन्य जीव प्रतिपालक सहित हरिद्वार,ऊधमसिंह नगर,नैनीताल,पौड़ी,टिहरी, उत्तरकाशी व देहरादून के जिलाधिकारियों को नोटिस जारी कर आगामी 24 नवम्बर को पूरे मामले पर विस्तृत रिपोर्ट के साथ कोर्ट ने तलब किया है।


गौरतलब है कि थिंक एक्ट राइज फाउंडेशन के सचिव अर्जुन कसाना ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सालों से उत्तराखंड के जंगलों में निवास कर रहे वन गुर्जरों को कानूनी रुप से मूलभूत सुविधा मुहैया कराने के साथ ही जंगलों में अधिकार दिलवाने की मांग की है और कोर्ट को अवगत कराया है कि ये लोग वर्षों से जंगलों में रहते है मगर इनको सरकारी सुविधाओं का लाभ नही मिल पा रहा है जबकि कानूनी तौर पर ये लोग भी समस्त सुविधाओं के पात्र हैं।
मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुवे आज नैनीताल हाईकोर्ट ने उक्त सभी जिम्मेदार अधिकारियों को विस्तृत रिपोर्ट के साथ तलब किया है।

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