विद्यालयों में बच्चों को किया जाएगा लैंगिक अपराधों के प्रति जागरूक, निबंध और चित्रकला प्रतियोगिताएं भी होंगी आयोजित
बागेश्वर। जनपद में बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 26 से 31 अक्टूबर 2026 तक ‘सुरक्षित बचपन अभियान’ चलाया जाएगा। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशों के क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जनपद के समस्त शासकीय, अशासकीय और निजी शिक्षण संस्थानों में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सिविल जज (सीनियर डिवीजन) अनीता कुमारी ने बताया कि अभियान की थीम ‘जागरूकता, सुरक्षा और संरक्षण हर बच्चे का अधिकार, हर बच्चे का बचपन, हम सबकी जिम्मेदारी’ निर्धारित की गई है। अभियान के तहत लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो एक्ट) के प्रावधानों की जानकारी देकर बच्चों को उनके अधिकारों, सुरक्षा और संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि अभियान की तैयारियों को लेकर पुलिस क्षेत्राधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की जा चुकी है।
अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न विद्यालयों में जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे। इनमें न्यायिक अधिकारी, पैनल अधिवक्ता, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, गैर सरकारी संगठनों और अन्य संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधि बच्चों को कानून एवं सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे।
इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों के बीच निबंध, चित्रकला, पेंटिंग और स्लोगन प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। इन गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में सुरक्षित वातावरण, व्यक्तिगत सुरक्षा और अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता विकसित करने का प्रयास किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने संबंधित समाचार पत्रों से अभियान की सूचना प्रकाशित कर जनसामान्य तक पहुंचाने का अनुरोध किया है, ताकि बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत किया जा सके।







