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बिना सत्यापन के किरायेदार रखने पर पुलिस ने मकान मालिक का काटा चालान

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*प्रेस नोट: बागेश्वर पुलिस*

*बिना सत्यापन कराये, किराये पर रखना/रहना पड़ेगा भारी*

कोतवाली पुलिस ने बिना सत्यापन के किरायेदार रखने पर मकान मालिक पर की पांच हजार की चालानी कार्यवाही

चंद्रशेखर घोडके एस0 पी0 बागेश्वर के निर्देशन में एवं CO बागेश्वर अजय साह के पर्यवेक्षण में जनपद में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत वृहद स्तर पर सत्यापन अभियान चलाकर लगातार बाहरी व्यक्तियों/किरायेदारों/मजदूरों/फड़ फेरी व रेड़ी/ठेला लगाने वाले व्यक्तियों का सत्यापन किया जा रहा है तथा बिना सत्यापन किरायेदार/मजदूर रखने वाले मकान मालिकों व ठेकेदारों के विरुद्ध भी चालानी कार्यवाही की जा रही है।
उक्त क्रम में व0उ0नि0 खष्टी बिष्ट कोतवाली बागेश्वर के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत होटल ढाबों व मकान में किराएदारों, मजदूरों व नौकरों का सत्यापन चेंकिंग अभियान चलाया गया जिसमें पंकज सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह निवासी जीतनगर बागेश्वर से उनके किरायेदार का विवरण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाने पर उक्त पंकज सिंह का अन्तर्गत धारा 52(3)/83 पुलिस अधिनियम में चालान कर संयोजन शुल्क 5000/- वसूला गया* तथा हिदायत दी कि यथाशीघ्र अपने किरायेदार का सत्यापन करायें। थाना क्षेत्रान्तर्गत सभी मकान मालिकों को अपने अपने किरायेदार व घरेलू नौकर का सत्यापन कराने की हिदायत दी गयी ।

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जनपद पुलिस का सत्यापन अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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