हाईकोर्ट नैनीताल ने बागेश्वर के कपकोट में खड़िया खनन के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जिले में खड़िया खनन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य को निर्देशित किया है कि भविष्य में इस क्षेत्र में कोई खनन पट्टा जारी न किया जाए।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ में हुई। मामले के अनुसार बागेश्वर निवासी हीरा सिंह पपोला ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि बागेश्वर जिले की तहसील कपकोट के रीमाघाटी, गुलामप्रगड व भीयूं गांव में सरकार द्वारा खनन पट्टा दिया है, जिसमे खनन माफिया द्वारा मात्रा से अधिक अवैध खनन किया जा रहा है और अवैध खनन को बाहर ले जाने के लिए वन भूमि में अवैध रूप से सड़क भी बना ली है।
याचिकाकर्ता का कहना था कि अंधाधुंध हो रहे खनन के चलते गांव के जलस्रोत सूखने की कगार पर पहुंच चुके हैं। अवैध रूप से किए जा रहे खनन से होने वाले दुष्प्रभाव से गांव को बचाया जाए। ऐसे में हाईकोर्ट ने खड़िया खनन पर रोक लगा दी है।