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बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण पर बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया स्टे

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बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण में सुप्रीम कोर्ट ने हजारों लोगों को राहत दी है। गुरुवार को ही सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 78 एकड़ अतिक्रमण मामले में बनभूलपुरा के लोगों को राहत दी है। कोर्ट ने रेलवे और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। इसका मतलब ये है कि इस मामले में स्टे लग गया है।

बता दें कि 20 दिसंबर को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। इस पर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। इस बीच 2 जनवरी को प्रभावितों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जिस पर गुरुवार को सुनवाई हुई।

बता दें कि 20 दिसंबर को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। इस पर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। इस बीच 2 जनवरी को प्रभावितों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जिस पर गुरुवार को सुनवाई हुई।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक…

नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमीन खरीद-फरोख्त का सवाल है।

सात दिन में 50 हजार लोगों को इस तरह से नहीं हटाया जा सकता।

पुनर्वास की व्यवस्था क्या है।

भूमि की प्रकृति क्या रही है

इन सवालों पर जवाब दें रेलवे

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