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साइबर धोखाधड़ी के 2.30 लाख रुपये खाते में लेने और निकालने का आरोप, प्राथमिकी दर्ज

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बागेश्वर पुलिस ने म्यूल खाते को किया होल्ड, निरीक्षक को सौंपी मामले की जांच

बागेश्वर। साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त 2.30 लाख रुपये बैंक खाते में लेने और बाद में आहरित करने के आरोप में बागेश्वर पुलिस ने एक व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की विवेचना पुलिस कार्यालय में तैनात निरीक्षक रजत सिंह कसाना को सौंपी गई है। पुलिस ने संबंधित बैंक खाते को होल्ड कर दिया है।

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पुलिस के अनुसार, मामले में लोकेश सिंह बिष्ट पुत्र महेंद्र सिंह बिष्ट का नाम सामने आया है। उनका पता निकटवर्ती दीप सीएचसी सेंटर, तहसील रोड, बागेश्वर बताया गया है, जबकि वर्तमान पता मानपुर पश्चिम, हल्द्वानी, जिला नैनीताल है।

आरोप है कि इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का इस्तेमाल कर की गई साइबर धोखाधड़ी से 2.30 लाख रुपये संबंधित व्यक्ति के म्यूल बैंक खाते में प्राप्त हुए। इसके बाद यह धनराशि खाते से निकाल ली गई। साइबर अपराधों में म्यूल खाते का इस्तेमाल धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि को एक खाते से दूसरे खाते में स्थानांतरित करने अथवा निकालने के लिए किया जा सकता है।

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प्रकरण में अपर उपनिरीक्षक मोहन सिंह रावत की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसके बाद मामले की जांच निरीक्षक रजत सिंह कसाना को सौंपी गई। पुलिस संबंधित बैंक खाते और धनराशि के लेनदेन से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है।

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पुलिस के अनुसार, संबंधित खाते को होल्ड कर दिया गया है। मामले में लगाए गए आरोपों की पुष्टि विवेचना पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।

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