नगर क्षेत्र में लगे राजनीतिक पार्टियों के बैनर, होर्डिग्स आदि हटेंगे। बिना अनुमति के पोस्टर आदि लगाने पर पालिका बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। वर्तमान में तमाम राजनीतिक दलों ने पोस्टर आदि चस्पा किए हैं। जिन पर पालिका बड़ी कार्रवाई कर सकती है।
नगर पालिका ने गत वर्ष बोर्ड बैठक में नगर क्षेत्र में लगने वाले पोस्टर, बैनर, होर्डिग्स आदि लगाने को लेकर नियम बनाए थे। जिसके तहत पालिका से अनुमति लेनी थी। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं दिख रहा है। जिस पर पालिका ने राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर आदि उतारे हैं। जिनके नाम से यह पोस्टर लगे हैं, उन्हें नोटिस भी भेज दिए हैं। जिसके चलते राजनीतिक दलों में हड़कंप मच गया है। पालिका ने नोटिस के जरिए संबंधितों से जुर्माना भरने के निर्देश दिए हैं। यदि अर्थदंड जमा नहीं किया गया तो बड़ी कार्रवाई हो सकती है।
इधर, ईओ राजदेव जायसी ने कहा कि नगर क्षेत्र में बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति या पार्टी के बैनर, पोस्टर नहीं लग सकते हैं। ऐसा करने वालों पर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि एक स्थानीय व्यक्ति से तीन हजार रुपये का जुर्माना वसूला भी गया है। अनुमति के बाद संबंधित से निर्धारित शुल्क लिया जाएगा।