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जिला न्यायालय ने चरस के आरोपी को सुनाई 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा,एक लाख के अर्थदंड से भी किया दंडित।

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बागेश्वर: जिला सत्र एवं विशेष न्यायाधीश आरके खुल्बे की अदालत ने ने चरस अभियुक्त को 12 वर्ष के कठोर कारावास सुनाई है साथ ही एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया और जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। सजा में जेल में बिताई अवधि भी समायोजित होगी।
घटनाक्रम के अनुसार 10 नवंबर 2020 को मुखबिर की सूचना पर एसओजी की टीम सक्रिय हुई। सादे कपड़ों में अमसरकोट मार्ग की तरफ चली गई। आइसक्रीम फैक्ट्री के समीप एक व्यक्ति दिखा। पुलिस को देखते ही वह सकपका गया और भागने लगा। उसे दबोच लिया गया। उसने बताया कि वह कपकोट तहसील के झोपड़ा, झुसियाघोड़ गांव निवासी है। वह चरस को फुटकर बेचने के लिए गांव की तरफ जा रहा है। एसओजी ने अभियुक्त हरिओम कोरगा पुत्र स्व. आन सिंह कोरंगा को पकड़ लिया। उसे कोतवाली लाया गया। जहां तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक के सामने पेश किया गया। इलेक्ट्रानिक तराजू मंगाया गया। अभियुक्त से एक किलाे 192.4 ग्राम अवैध चरस बरामद की। कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट में मामला पंजीकृत किया गया। एसआइ प्रहलाद सिंह ने विवेचना की। बरामद चरस को आरएफएसएल रुद्रपुर, उधम सिंह नगर भेजा गया। जांच रिपोर्ट में चरस बताया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोविंद बल्लभ उपाध्याय ने गवाह और पत्रावली न्यायालय में पेश की। जिस पर गुरुवार को फैसला सुनाया गया। सजायाबी वारंट जारी करने और दोषसिद्ध की एक प्रति अभियुक्त को कारागार भेजने के आदेश पारित किए।

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