नैनीताल हाईकोर्ट ने नन्दा राजजात यात्रा मार्ग के निर्माण कार्यों के दौरान धांधली करने की आरोप पर ऑनलाइन सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व जिला पंचायत अध्यक्ष को छः हफ्ते में जवाब पेश करने के दिए आदेश दिए।
नन्दा राजजात यात्रा मार्ग के निर्माण कार्यों के दौरान धांधली करने आरोप पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई की। मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार व चमोली की जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को नोटिस जारी किया है और 6 हफ्ते में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 31 मार्च को होगी। चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को हटाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ ने सुनवाई की। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष को नोटिस जारी करते हुए 6 हफ्ते में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। मामले के अनुसार चमोली निवासी पृथ्वी सिंह नेगी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि साल 2012-13 में हुई नन्दा राजजात यात्रा मार्ग के मरम्मत आदि कार्यों का जिम्मा चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को मिला था। उन्होंने अपने पद का दुरुयोग करते हुए मनमानी पूर्ण कार्य कर सरकारी धन का अपव्यय किया और बड़े स्तर पर धांधली हुई। इस मामले की सरकार द्वारा जांच कराई गई, जिसमें गड़बड़ियों की पुष्टि हुई लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और जबकि वह दोबारा जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गईं।