बागेश्वर : प्रेस वार्ता में जिला मजिस्ट्रेट अनुराधा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2024 की लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 की घोषणा के फलस्वरूप 03-अल्मोड़ा (आ०जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, समाविष्ट 46-कपकोट एवं 47-बागेश्वर (अ०जा०) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। लोक सभा निर्वाचन-2024 की अधिसूचना के अनुसार राज्य में दिनांक 19 अप्रैल, 2024 मतदान होना है तथा दिनांक 04 जून, 2024 की तिथि मतगणना हेतु नियत है। लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान होली, चैत्र नवरात्र व रमजान ईद का त्यौहार भी पड़ रहे हैं। विश्वरत सूत्रों से संज्ञान में आया है कि चुनाव अवधि में कतिपय आसामाजिक तत्व साम्प्रदायिकता, जातीयता, राजनैतिक प्रतिद्वन्दिता, क्षेत्रीयता के आधार पर आपसी वैमनस्य बढ़ाकर लोक परिशान्ति भंग कर सकते है। यह भी सम्भावना है कि विभिन्न राजनैतिक दल, संगठन / उम्मीदवार / व्यक्ति निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित करने के उद्देश्य से मतदाताओं को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देने का प्रयास कर सकते है। उक्त के दृष्टिगत जनपद में निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण व पारदर्शी व्यवस्था के साथ निर्वाचन प्रक्रिया को सम्पन्न कराये जाने हेतु तत्काल लोक परिशान्ति कायम रखने हेतु कार्यवाही किया जाना नितान्त आवश्यक है।
जिला मजिस्ट्रेट,बागेश्वर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित निषेधाज्ञा लागू की है।
1- जनपद सीमान्तर्गत कोई पाँच या उससे अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे। यह आदेश पुलिस कर्मचारी व ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों पर, धार्मिक स्थलों, विद्यालयों, स्कूल, कालेज संस्थानों में शिक्षा हेतु एकत्र हुए अध्ययनरत विद्यार्थियों, शान्तिपूर्वक जा रही शवयात्रा व उद्योग धंधो/ ईकाईयों में कार्य हेतु एकत्र हुए कार्यरत कर्मचारियों व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, व्यावसायिक गतिविधि हेतु एकत्रित व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।
2- कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करेंगा जिससे कि किसी धर्म (मजहब), सम्प्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग के लोगों की भावना आहत हो या उनमें तनाव की स्थिति उत्पन्न करने की सम्भावना हो। 3- मत प्राप्त करने के लिए जातीय, साम्प्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहारा नहीं लिया जायेगा।
4- पूजा स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर व गुरुद्वारा इत्यादि का उपयोग निर्वाचन में प्रचार के लिए नहीं किया जायेगा।
5- कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को रिश्वत देकर या डरा-धमकाकर या आतंकित करके अपने पक्ष में मत देने के लिए प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगा तथा साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया को बाधित, मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगा। मतदाताओं का मतदान केन्द्र तक लाने या मतदान केन्द्र से वापस ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग नहीं करेगा तथा मतदान केन्द्र की प्रतिबन्धित सीमा के अन्दर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार नहीं करेगा । मतदान केन्द्र मे या उसके आस-पास आपत्तिजनक अथवा अशोभनीय आचरण नहीं करेगा और न ही मतदान केन्द्र के अधिकारियों के कार्य में बाधा डालेगा या उनसे अबद व्यवहार करेगा। मतदान केन्द्रों में कब्जा करने अथवा मतदाता को अपने मत का प्रयोग करने से रोकने या मतदेय स्थल तक जाने में बाधा उत्पन्न करने जैसा कृत्य नहीं करेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-126 में विहित प्रक्रियानुसार मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घण्टे पहले की अवधि के दौरान, जब निर्वाचन प्रचार सामाप्त हो जाता है, के बाद कोई भी राजनैतिक दल या प्रत्याशी / समर्थित व्यक्तियों द्वारा किसी प्रकार का चुनाव प्रचार एवं सार्वजनिक सभा का आयोजन नहीं किया जायेगा।
6- मतदान की तिथि को मतदाता पर्चियों के माध्यम से चुनाव प्रचार-प्रसार करना या मतदाता को प्रभावित करने का प्रयास या कार्य प्रतिबन्धित रहेगा।
7ー किसी भी उम्मीदवार द्वारा अन्य उम्मीदवार या उसके समर्थकों के पुतले लेकर चलने, उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर चलाने तथा इस प्रकार के अन्य विरोध प्रदर्शन इत्यादि का कार्य नहीं किया जायेगा और ना ही इसका समर्थन किया जायेगा।
8- सामान्य राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों को राजकीय विश्राम गृह, डाकबंगले इत्यादि अपरिहार्य परिस्थितियों में आवंटित किये जाते हैं, तो विश्राम गृहों एवं डाक बंगलों का प्रयोग राजनीतिक गतिविधियों, प्रचार-प्रसार राजनीतिक बैठक आदि के लिए नहीं किया जाएगा।
9 उक्त सीमान्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र, लाठी, डण्डा, तलवार या कोई ऐसी वस्तु लेकर प्रवेश नहीं करेगा जो किसी दूसरे व्यक्ति के विरूद्ध हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकें। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति ईंट-पत्थर आदि एकत्रित नहीं करेगा तथा किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं करेंगा, किन्तु यह प्रतिबंध सुरक्षाकर्मियों पर लागू नहीं होगा, जो अपने प्रतिनिधित्व कर्तव्य के लिए उक्त हथियार अपने पास रखते हो तथा उसको रखने के लिए प्राधिकृत है। यह प्रतिबंध सिक्ख धर्म के अनुयायी उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो धार्मिक आधार पर कृपाण धारण करते हों तथा वृद्धावस्था, अपंगता या अन्य प्रकार की अस्वास्थ्यता के कारण लाठी रखते है, पर भी यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। साथ ही लोक सभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत सम्बन्धित थानों / प्राधिकृत शस्त्र व्यवहारी के पास शस्त्र जमा करने हेतु जाने के दौरान अनुज्ञप्तिधारियों पर शिथिल रहेगा।
10 उक्त सीमान्तर्गत कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक / संगठन रिटर्निंग आफिसर, सम्बन्धित परगना मजिस्ट्रेट / सहायक रिटर्निंग आसिसर / जिला निर्वाचन अधिकारी, द्वारा प्राधिकृत सक्षम स्तर की अनुमति के बगैर बैठक, ध्वनि विस्तारक यंत्र/उपकरण का प्रयोग, रोड शो, जुलूस, जन सभा, वाहन रैली आदि आयोजित नहीं करेगा और न ही करवायेगा और न ही उत्तेजनात्गक नारे आदि लगायेगा ।
11 जूलूस व ध्वनि विस्तारण यन्त्र के प्रयोग का प्रतिबन्ध शव यात्रा, बारातियों व धार्मिक अनुष्ठानों पर
एकत्रित हुए व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। बशर्ते ध्वनि विस्तारण यन्त्रों का उपयोग नियमानुसार हो और राजनैतिक लाभ, सामाजिक विद्वेश तत्पन्न करने, लोगों को भड़काने व शान्ति भंग करने के उद्देश्य से दुरूपयोग न किया जाय।
12. कोई भी राजनैतिक दल, उम्मीदवार / व्यक्ति, राजकीय सम्पत्ति एवं राजकीय मार्गों का प्रयोग निर्वाचन प्रक्रिया में किसी प्रकार के लाग अथवा प्रचार-प्रसार के लिए नहीं करेगा एवं राजकीय सम्पत्ति को किसी भी प्रकार से विरूपित नहीं करेगा और ना ही क्षति पहुँचायेगा।
13. कोई भी गहन स्वामी सम्बन्धित रिटर्निग आफिसर, परगना मजिस्ट्रेट / सहायक रिटर्निंग आफिसर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत सक्षम स्तर की अनुमति के बगैर अपने वाहन को निर्वाचन प्रचार-प्रसार में नहीं लगायेगा एवं ऐसे प्रचार-प्रसार हेतु वाहन को दी गयी अनुमति, वाहन में मूल में चस्पा की जायेगी। 14 निर्वाचन प्रचार-प्रसार हेतु पॉलिथीन सामग्री व अन्य प्रतिबंधित्त सामग्री का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
15. किसी भी उम्मीदवार एवं उसके समर्थकों तथा चुनाव कार्यकर्ताओं द्वारा मतदाताओं को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने हेतु मादक पदार्थों, नगद धनराशि, उपहार तथा अन्य किसी प्रकार की वस्तुओं का वितरण नहीं किया जायेगा।
16. सम्पूर्ण निर्वाचन अवधि में कोचिय-19 के संक्रमण के बचाव हेतु मानक संचालन प्रक्रिया का पालन किया
17- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लोक सभा निर्वाचन-2024 की निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न होने तक प्रभावी रहेगा, जब तक कि इस आदेश को इससे पूर्व वापस न लिया जावें।
18 चूंकि परिस्थितयां आपातकालिक स्वरूप की है तथा यह सम्भव नहीं है कि व्यक्ति एवं व्यक्तियों के समूह को नोटिस दिया जा सकें। अतः यह आदेश जनहित में एक पक्षीय पारित किया जा रहा है। इस आदेश का उल्लंघन वर्तमान में प्रवृत्त अन्य कानूनों के प्रासंगिक प्रावधानों व नियमों के तहत अनुमन्य न होने के कारण भ०द०सं० की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय है।
लोक सभा चुनाव की अधिसूचना लागू होते ही,जिले जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 144 की लागू
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